चंडीगढ़, 17 नवंबर हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रिहा किये गये दोषसिद्ध कैदियों की पैरोल या अंतरिम जमानत की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि करीब 7000 कैदी पैरोल या अंतरिम जमानत पर हैं।
इनमें से ज्यादातर कैदियों को अंतरिम या नियमित जमानत, पैरोल या विस्तारित पैरोल पर छोड़ा गया था।
इससे पहले राज्य सरकार ने सात साल तक की कैद की सजा पाए दोषसिद्ध कैदियों या दोषी करार होने पर लंबी कैद की सजा पाने की संभावना वाले विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का फैसला किया था।
हालांकि विदेशी कैदी इसमें शामिल नहीं हैं। मादक पदार्थों की तस्करी, बलात्कार, तेजाब हमला जैसे मामलों में दोषी करार दिये गये कैदियों को भी रिहा नहीं किया गया।
चौटाला ने कहा कि चूंकि उनके पैरोल की अवधि खत्म हो रही थी, इसलिए तय किया गया है कि इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए।
उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (जेल) भी शामिल थे, ने हाल ही में ऐसे कैदियों के मुद्दे पर बैठक की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने पैरोल की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
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