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हापुड़ : बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद

By भाषा | Updated: November 19, 2021 22:35 IST

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हापुड़ (उत्तर प्रदेश), 19 नवंबर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम श्वेता दीक्षित ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए अदालत ने जुर्माना में से 80 प्रतिशत धनराशि और पुर्नवास के लिए पीड़िता को एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाना बाबूगढ़ में 7 नवंबर 2015 को दी गई शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय भांजी शौच करने के लिए जा रही थी तभी गांव मतनौरा निवासी रवि उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

अदालत ने रवि को 20 साल सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को दो साल अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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