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6,37,90,68,254 रुपये का जीएसटी जुर्माना, वोडाफोन आइडिया पर शिकंजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2026 18:54 IST

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह इस आदेश से असहमत है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

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ठळक मुद्दे समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर बड़ी राहत मिली है। एजीआर बकाया की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया।

नई दिल्लीः दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) को अहमदाबाद के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यालय से लगभग 638 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह इस आदेश से असहमत है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

यह सूचना उस समय आई है जब कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी को बुधवार को अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया पर बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वीआईएल के बकाया को रोकने, भुगतान से पांच साल की मोहलत देने और सीमित एजीआर बकाया की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया।

बीएसई में दी गई सूचना में वोडाफोन आइडिया ने कहा, "केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत आदेश जारी किया गया है, जिसमें 6,37,90,68,254 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें कर और ब्याज भी शामिल है।"

वोडाफोन आइडिया ने बताया कि यह आदेश अहमदाबाद के केंद्रीय माल एवं सेवा कर कार्यालय के सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया और कंपनी को बुधवार को यह प्राप्त हुआ। कंपनी ने बताया कि यह आदेश कर का कम भुगतान करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ उठाने के आरोप से संबंधित है।

टॅग्स :Vodafone IdeaGST
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