Gyanvapi Mosque case: मस्जिद परिसर के अंदर होगा एएसआई सर्वेक्षण, वाराणसी अदालत ने दी मंजूरी

By रुस्तम राणा | Updated: July 21, 2023 16:43 IST2023-07-21T16:43:39+5:302023-07-21T16:43:39+5:30

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा, "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।" 

Gyanvapi Mosque case: Varanasi court allows ASI survey inside mosque premises | Gyanvapi Mosque case: मस्जिद परिसर के अंदर होगा एएसआई सर्वेक्षण, वाराणसी अदालत ने दी मंजूरी

Gyanvapi Mosque case: मस्जिद परिसर के अंदर होगा एएसआई सर्वेक्षण, वाराणसी अदालत ने दी मंजूरी

Highlightsविष्णु शंकर जैन ने कहा, "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया हैअदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दियाहिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का एएसआई अध्ययन कराने की मांग की थी

वाराणसी: वाराणसीकोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा, "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।" 

लंबे समय से चल रहे इस विवाद में हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका पत्र दाखिल कर विश्वनाथ मंदिर स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का एएसआई अध्ययन कराने की मांग की थी। हिंदू पक्ष के वकील और समर्थक आशान्वित हैं और याचिका पर कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

अदालत ने पिछले शुक्रवार (14 जुलाई) को एक याचिका पर बहस पूरी की। याचिका इस साल मई में पांच महिलाओं द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर "श्रृंगार गौरी स्थल" पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई - जिसके एक तरफ "शिवलिंग" और दूसरी तरफ एक "फव्वारा" होने का दावा किया गया।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इससे पहले 14 जुलाई को कहा था, "हमने अदालत के सामने अपनी बात रखी... माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया... हमने एएसआई द्वारा साइट की जांच की मांग करते हुए जिला अदालत के सामने अपना दृष्टिकोण रखा... हमें अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।"

इससे पहले 6 जुलाई को, ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया गया था। कहा जाता है कि पिछले साल एक वीडियो ग्राफिक्स सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाया गया था।

Web Title: Gyanvapi Mosque case: Varanasi court allows ASI survey inside mosque premises

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