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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद के 'वुज़ुखाना' के सर्वेक्षण वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सुनवाई, मुस्लिम पक्ष से कही ये बात

By अंजली चौहान | Updated: January 31, 2024 14:44 IST

जुलाई 2023 में वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का काम सौंपा था

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Gyanvapi Case: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर 'वुज़ुखाना' के सर्वेक्षण से संबंधित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण से संबंधित याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और अन्य विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट "विचार करने योग्य" है।

कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ कर रही थी। श्रृंगार गौरी पूजा मुकदमा 2022 (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय के समक्ष लंबित) में पांच वादी में से एक राखी सिंह ने कथित तौर पर याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि राखी सिंह ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के स्नान तालाब (वुज़ुखाना) का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए, उस क्षेत्र को छोड़कर जहां 'शिवलिंग' स्थित है, ताकि धार्मिकता का निर्धारण किया जा सके। 

अपनी पुनरीक्षण याचिका में, सिंह ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले की सत्यता को चुनौती दी है, जिसने अक्टूबर 2023 में एएसआई को इस तरह का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। 2023 के आदेश में, न्यायाधीश एके विश्वेशा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई, 2022 को उस क्षेत्र की उचित सुरक्षा का आदेश दिया था, जहां माना जाता है कि 'शिवलिंग' की खोज की गई थी। इसलिए, वाराणसी अदालत ने तर्क दिया कि एएसआई को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना अनुचित होगा, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन होगा।

पिछले महीने एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई एएसआई रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में "मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर मौजूद था"। एएसआई को जुलाई 2023 में वाराणसी जिला अदालत द्वारा यह काम सौंपा गया था। मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करें और पता लगाएं कि क्या इसका निर्माण "किसी हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था"।

टॅग्स :ज्ञानवापी मस्जिदAllahabad High Courtउत्तर प्रदेश
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