गुजरात: बाइक में ट्रिपलिंग करो या बिना हेलमेट के चलाओ, 21-27 अक्तूबर तक नहीं कटेगा कोई चालान- न लगेगा जुर्माना, जानें पूरा मामला

By आजाद खान | Published: October 22, 2022 05:10 PM2022-10-22T17:10:26+5:302022-10-22T17:28:31+5:30

गुजरात ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात के नियमों में दिए गए छूट पर बोलते हुए गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि नागरिकों को यह सुविधा दिवाली पर्व को देखते हुए दी गई है।

Gujarat no challan fine will be deducted from October 21 to 27 | गुजरात: बाइक में ट्रिपलिंग करो या बिना हेलमेट के चलाओ, 21-27 अक्तूबर तक नहीं कटेगा कोई चालान- न लगेगा जुर्माना, जानें पूरा मामला

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

Highlightsदिवाली के मौके पर गुजरात ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के नियमों के उल्लंघन पर छूट दी है। ऐसे में 21-27 अक्तूबर तक यातायात के नियमों को तोड़ने पर कोई भी जुर्माना नहीं होगा। इस पर बोलते हुए गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि इस छूट का मतलब बेधड़क नियमों का तोड़ना नहीं है।

गांधीनगर:गुजरात ट्रैफिक पुलिस कल यानी 21 अक्टूबर से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कोई भी जुर्माना नहीं वसूलेगा। यह बात गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कही है। सांघवी ने इसके साथ यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिक यातायात के नियमों का उल्लंघन करें, बल्कि हमेशा की तरह उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। 

इसके पीछे का तर्क देते हुए गुजरात के गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसा सिर्फ इस हालत में होगा कि वह भूल से इन नियमों को तोड़ा है। 

गुजरात के गृह मंत्री ने क्या कहा 

इस पर बोलते हुए गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि दिवाली को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 21 अक्तूबर से 27 अक्तूबर तक यातायात के नियमों के पालन नहीं करने पर नागरिकों पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। 

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दिवाली पर किसी को परेशानी न हो और इससे जनता को सहूलियत हो। गृह मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जुर्माना नहीं लगने पर नागिरक यह न समझे की वे बेधड़क नियम तोड़ सकते है। 

नियम तोड़ने पर दिया जाएगा फूल

इस पर बोलते हुए गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने आगे कहा कि ऐसे में जिस किसी को यातायात के नियमों को तोड़ते हुए पाया जाएगा, उन्हें कोई सजा भी नहीं दी जाएगी। इस हालत में वहां पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस उन नागरिकों को फूल देंगे। 

तो इसका मतलब यह हुआ कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस या बिना किसी हेलमेट का कोई पकड़ा जाता है तो उसे किसी प्रकार का जुर्माना नहीं दिया जाएगा और न हीं उसका कोई चालाना कटेगा। 


 

Web Title: Gujarat no challan fine will be deducted from October 21 to 27

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