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समलैंगिक विवाह पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जेंडर किसी के जननांगों से कहीं अधिक जटिल है

By रुस्तम राणा | Updated: April 18, 2023 21:25 IST

शीर्ष अदालत कानून के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही है, जिसमें तर्क दिया गया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQIA+ नागरिकों को भी मिलना चाहिए।

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ठळक मुद्देसमलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरु हुईइस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगीकेंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है

नई दिल्ली: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि "पुरुष की पूर्ण अवधारणा या महिला की पूर्ण अवधारणा" नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आपके जननांग क्या हैं, बल्कि यह इसकी की तुलना में "कहीं अधिक जटिल" है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ केंद्र के इस तर्क का जवाब दे रही थी कि विशेष विवाह अधिनियम सहित कानून, "जैविक पुरुष और एक जैविक महिला" के बीच केवल विषमलैंगिक विवाह को मान्यता देते हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। 

केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ से कहा कि पहले स्थिरता तय की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि वह पहले इसमें शामिल मुद्दों को समझना चाहेगी।

मेहता ने पीठ से कहा कि वह यह अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि एक नए सामाजिक संबंध के निर्माण पर निर्णय लेने के लिए संसद एकमात्र संवैधानिक रूप से स्वीकार्य मंच है। उन्होंने कहा, "हम अभी भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अदालतों को अपने दम पर फैसला करना है।" 

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को यह नहीं बताया जा सकता कि फैसला कैसे किया जाए और वह याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनना चाहती है। उन्होंने कहा कि तर्कों को व्यक्तिगत विवाह कानूनों से दूर रहना चाहिए और केवल विशेष विवाह अधिनियम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 

सीजेआई को जवाब देते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "फिर, सरकार को यह तय करने दें कि वह इन कार्यवाहियों में कितना भाग लेना चाहेगी।" सॉलिसिटर जनरल ने आगे बताया कि वर्तमान में, विवाह का विचार एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के मिलन तक सीमित है। 

इस पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक आदमी की धारणा पूर्ण नहीं है और किसी के जननांग की शारीरिक विशेषताओं की तुलना में कहीं अधिक जटिल है।

टॅग्स :सेम सेक्स मैरेजसुप्रीम कोर्टएलजीबीटी
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