लखनऊ: हाल ही में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने की तैयारी में है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। फरवरी में कांस्टेबलों के 60,244 पदों के लिए यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो गए थे। इसके बाद, पेपर लीक की खबरों के चलते मार्च में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) के लिए यूपीपीएससी प्रारंभिक भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी।
अध्यादेश के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
अध्यादेश में लोक सेवा भर्ती परीक्षा, पदोन्नति परीक्षा और डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए प्रवेश परीक्षा शामिल हैं। फर्जी प्रश्नपत्र बांटना और फर्जी रोजगार वेबसाइट बनाना जैसे अपराध दंडनीय होंगे। सरकार ने एक बयान में कहा कि उल्लंघन करने वालों को दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, साथ ही ₹1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
परीक्षा में व्यवधान की स्थिति में, अध्यादेश सॉल्वर गिरोहों से वित्तीय नुकसान की वसूली करने और दोषी कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने की अनुमति देता है। कानून आपराधिक गतिविधियों के लिए संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देता है और सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय के रूप में नामित करता है। जमानत के संबंध में सख्त प्रावधानों की रूपरेखा भी दी गई है। बयान में कहा गया है कि यूपी विधानसभा का सत्र नहीं होने के कारण सरकार ने इन मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना है।
पेपर लीक के आरोपों के बीच अध्यादेश आया
यह ऐसे समय में आया है जब भारत भर में कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएँ जांच के दायरे में आ गई हैं, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य पर अनिश्चितता छा गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 सरकार के एक महीने से भी कम समय में, विपक्षी दलों ने एकजुट आलोचना शुरू कर दी है।