दिल्ली : दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल समिति (डीपीसीसी ) ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड में संशोधन किया । नई दरों के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर लोगों को 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।
नए नियम के अनुसार, निर्धारित समय के बाद किसी भी व्यक्ति द्वारा आवासीय या व्यवसायिक क्षेत्रों में पटाखा जलाए जाने पर 1,000 रुपए तक और साइलेंट जोन में ऐसा करने पर 3,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है ।
अगर किसी रैली , शादी या धार्मिक उत्सव में पटाखा जलाने से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आयोजन के आयोजक को आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में 10,000 रुपए और साइलेंट जोन में ऐसा करने पर 20,000 रुपए तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है ।
यदि एक ही क्षेत्र में दूसरी बार नियमों का उल्लंघन किया जाता बै तो जुर्माने की राशि बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी जाएगी । यदि दो बार से अधिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा और संशोधित नियमानुसार क्षेत्र को सील कर दिया जाएगा ।
इसके अतिरिक्त 1000 केवीए से ज्यादा पर डीजल जनरेटर सेटों को चलाने पर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है । इसके अतिरिक्त डीपीसीसी ने जनरेटर सेटों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं । ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है ।
इन प्रस्तावों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है । संबंधित विभागों को नए नियमों को सख्ती से लागू करने और हर महीने इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है । दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण लोगों की चिंता का मुख्य कारण भी है । इसके कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ता है , जिससे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है ।