फर्जी जाति सर्टिफिकेट मामले में कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द, अजीत जोगी की याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर
By स्वाति सिंह | Updated: January 30, 2018 18:29 IST2018-01-30T17:38:29+5:302018-01-30T18:29:40+5:30
ओडिशा हाई कोर्ट ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर विधायक बने कांग्रेस विधायक जोगेश कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द किया।

फर्जी जाति सर्टिफिकेट मामले में कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द, अजीत जोगी की याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर
ओडिशा हाई कोर्ट ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर विधायक बने कांग्रेस विधायक जोगेश कुमार सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द किया। जोगेश कुमार सिंह सुंदरगढ़ के विधायक थे। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाईपावर जांच की रिपोर्ट खारिज करते हुए फिर से जांच करने का निर्देश दिया है। इससे पहले जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अजीत जोगी के जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच करने के आदेश से पूर्व सीएम को राहत की उम्मीद बढ़ गई है।
मंगलवार को ओडिशा हाईकोर्ट ने सुंदरगढ़ से कांग्रेस विधायक को आरोग्य घोषित कर दिया। जोगेश कुमार सिंह को 2014 के चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करने के कारण इनकी सदस्यता को रद्द किया गया। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार सहादेव और एक स्थानीय वोटर अजय पटेल के किए याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने इस बात का खुलासा हुआ की जोगेश सिंह का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है।
Orissa High Court disqualifies Sundargarh Congress MLA Jogesh Kumar Singh for submission of fake caste certificate during 2014 elections. pic.twitter.com/Fy7WptisKS
— ANI (@ANI) January 30, 2018
दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार पूर्व सीएम अजीत जोगी को जाति मामले उन्हें बड़ी राहत दी है। फर्जी जाति मामले में कोर्ट ने हाईपवार कमेटी बनाने का भी आदेश दिया। अजीत जोगी को आदिवासी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर राज्य सरकार की हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत जोगी आदिवासी नहीं बल्कि ईसाई थे। इस फैसले को चुनौती देते हुए जोगी हाई कोर्ट गए। इसकी सुनवाई आज हुई।