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पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को एक और बड़ा झटका?, नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाला’ में याचिका खारिज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 1, 2025 05:43 IST

लालू प्रसाद की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

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ठळक मुद्देअगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है।विशेष न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।स्थगन के लिए दायर आवेदन को खारिज किया जाता है।

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नौकरी के बदले जमीन 'घोटाले' में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं हैं। इस बीच, अदालत ने मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करने संबंधी लालू प्रसाद की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। अदालत ने 29 मई को सुनाए गए (जो 31 मई को उपलब्ध हुआ) अपने आदेश में कहा, "वर्तमान मामले को आरोपों पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

मौजूदा याचिका के लंबित होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को आरोपों पर विचार के चरण में निचली अदालत के समक्ष अपने सभी तर्क रखने की स्वतंत्रता होगी। अदालत ने कहा, "यह याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने और उस पर निर्णय लेने का एक अतिरिक्त अवसर होगा। इस प्रकार, मुझे निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं दिखता।

इसलिए स्थगन के लिए दायर आवेदन को खारिज किया जाता है।" अधिकारियों ने कहा कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिम मध्य रेलवे जोन में ग्रुप डी की भर्तियों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन भर्तियों के बदले लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर भूखंड हस्तांतरित किए गए थे।

टॅग्स :लालू प्रसाद यादवआरजेडीदिल्ली हाईकोर्टसीबीआई
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