प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में तीन एनएससीएन-आईएम सदस्यों की संपत्ति कुर्क की
By भाषा | Updated: December 17, 2021 23:14 IST2021-12-17T23:14:27+5:302021-12-17T23:14:27+5:30

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में तीन एनएससीएन-आईएम सदस्यों की संपत्ति कुर्क की
नयी दिल्ली, 17 दिसंबर प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली के आरोपों से जुड़े धन शोधन के मामले में नगा उग्रवादी समूह एनएससीएन-आईएम के तीन सदस्यों की 7.65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की।
जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि कुर्क की गई संपत्तियां एलेमला जमीर उर्फ मैरी शिमरंग उर्फ अतुला तोंगर, पीएच शिमरंग उर्फ जेम्स जमीर और मसासोसांग ओ और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इजाक-मुइवाह) के कुछ अन्य सदस्यों की है। एनएससीएन-आईएम एक नगा अलगाववादी और उग्रवादी संगठन है और थुइंगलेंग मुइवा इसके महासचिव हैं। यह फिलहाल भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अस्थायी आदेश के तहत दिल्ली के आरके पुरम इलाके के मोहम्मदपुर में एलेमला जमीर द्वारा खरीदी गई एक आवासीय संपत्ति और 17 बैंक खातों, तीन सावधि जमा की राशि को कुर्क किया गया है।
एलेमला जमीर एनएससीएन-आई के स्वयंभू पूर्व सेना प्रमुख फुनथिंग शिमरंग की पत्नी हैं।
निदेशालय का दावा है कि ‘उगाही’ के धन का इस्तेमाल जमीर और उसके सहयोगियों ने कारोबारी प्रतिष्ठानों को ऋण देने और उनसे अत्यधिक ब्याज दर के हिसाब से ब्याज लेने में किया ताकि ये लोग लगातार अवैध धन जमा कर सकें।
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