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एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने राहुल गांधी की सजा पर कहा, "उन्होंने सावरकर का भी अपमान किया है, दर्ज होना चाहिए केस"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: March 23, 2023 18:19 IST

शिवसेना (शिंदे गुट) ने राहुल गांधी को मिली सजा का स्वागत करते हुए मांग की है कि जिस तरह से उन्हें कोर्ट ने 'मोदी' उपनाम के लिए जेल की सजा सुनाई है, ठीक उसी तरह से उनके खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के लिए सजा होनी चाहिए।

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ठळक मुद्देशिवसेना शिंदे गुट ने 'मोदी' उपनाम के लिए राहुल गांधी को मिली सजा का किया स्वागतशिवसेना शिंदे गुट के शीतल म्हात्रे ने कहा कि राहुल गांधी ने कई महापुरुषों की छवि खराब की हैराहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के लिए भी सजा मिलनी चाहिए

मुंबई: शिवसेना शिंदे गुट ने 'मोदी' उपनाम के लिए राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा का स्वागत किया है। महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर सूबे की सत्ता पर काबिज होने वाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने कहा कि कोर्ट का फैसला एकदम सही है, राहुल गांधी न केवल उपनाम को संबोधित करके उसकी बदनामी करते हैं बल्कि वो तो इतिहास के कई महापुरुषों का भी नाम लेकर उनकी छवि को खराब करते हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा देकर सख्त संदेश दिया है कि वो इस तरह की अनर्गल और आपत्तिजनक बातें भविष्य में न कहें।

उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का शिवसेना (शिंदे गुट) स्वागत करती है लेकिन साथ ही मांग करती है कि जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट ने 'मोदी' उपनाम के लिए जेल की सजा सुनाई है, ठीक उसी तरह से उनके खिलाफ महान स्वतंत्रतासेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के लिए सजा हो।

प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने कहा कि वीडी सावरकर न केवल पूरे महाराष्ट्र बल्कि देश के लिए आइकन है, बावजूद उसके राहुल गांधी बार बार उनका अपमान करते हैं। सावरकर ने देश के लिए क्या नहीं किया लेकिन वो उनकी भी मान-मर्यादा को नष्ट करने के लिए तरह-तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। इसलिए सावरकर को बदनाम करने के लिए भी राहुल गांधी को बुक किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अक्सर लोगों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। शिवसेना मांग करती है कि उन पर वीर सावरकर जैसी महान हस्तियों को अपमानित करने के लिए और विदेशों में देश की छवि खराब करने के  लिए मामला दर्ज होना चाहिए।

मालूम हो कि 'मोदी' उपनाम के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल इस मामले में राहुल गांधी को जमानत मिली और उनकी दो साल की सजा पर 30 दिन की रोक लगाई गई। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 'मोदी' उपनाम को लेकर एक बयान दिया था।

राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया लेकिन 2 साल की सजा को 30 दिन के लिए निलंबित भी कर दिया, ताकि वो इस सजा के खिलाफ उपरी अदालत में अपील कर सकें।

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