कानपुर नगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी निलंबित
By भाषा | Published: June 18, 2021 10:46 PM2021-06-18T22:46:21+5:302021-06-18T22:46:21+5:30
लखनऊ/कानपुर, 18 जून उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार को कानपुर नगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अपात्रों को लाभ पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण के रविंद्र नायक द्वारा जारी आदेश में कानपुर नगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अपात्रों को लाभ पहुंचाकर भारी वित्तीय अनियमितता बरतने, शासकीय धन का दुरुपयोग करने तथा अधीनस्थ कार्मिक से अनुचित व्यवहार एवं आहरण-वितरण अधिकारी के रूप में वित्तीय नियमों की अनदेखी करने पर निलंबित कर दिया गया है।
आदेश के अनुसार, अमरजीत सिंह को निदेशालय समाज कल्याण, लखनऊ से संबद्ध किया गया है और उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
कानपुर से प्राप्त सूचना के मुताबिक जिलाधिकारी से रिपोर्ट मिलने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को कानपुर नगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी को निलंबित कर दिया।
कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) महेंद्र कुमार ने फोन पर 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राज्य की 'शादी अनुदान योजना' के तहत अपात्र उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के आरोप में निलंबित किए गए अमरजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने बृहस्पतिवार को एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अपात्र उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने में उनकी कथित भूमिका के लिए पांच लेखपाल, एक क्लर्क, कई कानूनगो को निलंबित किया गया था।
सीडीओ को इस गड़बड़ी के बारे में उस वक्त पता चला जब शादी अनुदान के लाभार्थियों की सूची अंतिम मंजूरी के लिए उनके सामने रखी गई। सत्यापन के दौरान शादी अनुदान योजना में पांच करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अपात्रों को दिये जाने का मामला सामने आया। जांच में विवाहित महिलाओं को भी अविवाहित दिखाये जाने का मामला उजागर हुआ। इसके अलावा एक परिवार में बेटी नहीं होने के बावजूद माता-पिता को शादी अनुदान योजना का अनुदान दिया गया था।
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