Patanjali Product: योग प्रशिक्षक रामदेव को एक और धक्का, पतंजलि की 'सोन पापड़ी' क्वालिटी टेस्ट में फेल, कंपनी के कर्मचारी को छह महीने की जेल

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 19, 2024 11:37 AM2024-05-19T11:37:38+5:302024-05-19T11:42:05+5:30

योग प्रशिक्षक रामदेव की कंपनी पतंजलि को उस समय एक और भारी झटका लगा, जब उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए क्वालिटी टेस्ट में कंपनी की 'सोन पापड़ी' को बेहद खराब बताया गया है।

Patanjali Product: Another shock to Ramdev, Patanjali's 'Son Papdi' fails in quality test, company employee jailed for six months | Patanjali Product: योग प्रशिक्षक रामदेव को एक और धक्का, पतंजलि की 'सोन पापड़ी' क्वालिटी टेस्ट में फेल, कंपनी के कर्मचारी को छह महीने की जेल

फाइल फोटो

Highlightsरामदेव की कंपनी पतंजलि को लगा एक और भारी झटका लगाक्वालिटी टेस्ट में पतंजलि की 'सोन पापड़ी' फेलक्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक को हुई सजा

देहरादून: योग प्रशिक्षक रामदेव की कंपनी पतंजलि को उस समय एक और भारी झटका लगा, जब उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए क्वालिटी टेस्ट में कंपनी की 'सोन पापड़ी' को बेहद खराब बताया गया है।

इस क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों पर पिथौरागढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाया गया और छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने 2019 में बेरीनाग, पिथौरागढ़ के मुख्य बाजार में लीलाधर पाठक की दुकान पर पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के बारे में चिंता जताई थी।

घटना के बाद मिठाई के नमूने एकत्र किए गए और कानाहा जी वितरक, रामनगर और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार को नोटिस जारी किए गए। दिसंबर 2020 में रुद्रपुर में परीक्षण प्रयोगशाला ने मिठाई की घटिया गुणवत्ता पर राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग को नोटिस भेजा था।

घटना के बाद व्यवसायी लीलाधर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए। तीनों लोगों पर क्रमशः 5,000, 10,000 और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और छह महीने जेल की सजा सुनाई गई।

इस बीच एक ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से पूछा कि क्या उसके 14 उत्पादों की बिक्री बंद हो गई है, जिनके विनिर्माण लाइसेंस पिछले महीने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिए थे। पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्होंने इन उत्पादों की बिक्री रोक दी है।

जानकारी के अनुसार पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, बालकृष्ण और रामदेव की ओर से पेश वकील ने उन उत्पादों के विज्ञापनों को वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देने वाले हलफनामे दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे।

सुप्राीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ''उक्त हलफनामा तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करने की मांग की गई है। तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए।''

इसके अलावा पीठ ने कहा, "प्रतिवादियों पांच से सात (पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, बालकृष्ण और रामदेव) को जारी अवमानना ​​नोटिस पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। रामदेव और बालकृष्ण को विशिष्ट आदेश जारी होने तक अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।"

Web Title: Patanjali Product: Another shock to Ramdev, Patanjali's 'Son Papdi' fails in quality test, company employee jailed for six months

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