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दिलीप घोष को पुलिस के खिलाफ टिप्पणी के मामले में जमानत मिली

By भाषा | Updated: November 19, 2020 23:03 IST

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बर्द्धमान, 19 नवंबर पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले की एक अदालत ने भाजपा प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष को पुलिस को लेकर कथित घृणित टिप्पणी करने के मामले में बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार बंदोपाध्याय ने घोष को दो हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

भाजपा सांसद के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर कर दिया गया है।

उन्होंने घोष को जमानत देने की गुजारिश की और कहा कि घोष एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश प्रमुख हैं तथा लोकसभा के सदस्य हैं। वह इस मामले के सिलसिले में अदालत में पेश हो चुके हैं।

राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले में आरोप पत्र दायर हो चुका है।

यह मामला जिले के रैना में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राज्य पुलिस के खिलाफ टिप्पणी को लेकर एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

न्यायाधीश ने उत्तर 24 परगना की विशेष अदालत में मामले को स्थानांतरित करने के घोष के आग्रह को भी मंजूरी दे दी। हर जिले में विशेष अदालतें सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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