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Flight Cancellation Refund: इमरजेंसी में फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा रिफंड, जानें कैसे मिलेगा इसका फायदा

By अंजली चौहान | Updated: November 25, 2025 05:29 IST

Flight Cancellation Refund: इस कदम से यात्रियों को अंतिम समय में टिकट रद्द होने पर होने वाले नुकसान से बचने में मदद मिलेगी और उड़ान बुकिंग में विश्वास बढ़ेगा, जिससे आपात स्थिति में यात्रियों की चिंता कम होगी।

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Flight Cancellation Refund: डिपार्टमेंट ऑफ़ सिविल एविएशन ने एयर टिकट रिफंड और टिकट बदलने के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इन बदलावों से आम हवाई यात्रियों को सीधा फायदा होगा।  यह बदलाव उन यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता को दूर करता है, जिन्हें आखिरी मिनट की इमरजेंसी की वजह से अपनी फ्लाइट छूटने पर अपने पूरे टिकट का किराया गंवाने का डर रहता है।

पहले, फ्लाइट से तीन घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करने वाले यात्रियों को नो-शो माना जाता था, जिससे पूरा किराया काट लिया जाता था। हालांकि, नए सिस्टम से यात्रियों को उनके टिकट की कीमत का 80 प्रतिशत तक का अच्छा-खासा रिफंड मिलेगा, भले ही कैंसिलेशन फ्लाइट के समय के करीब हो। खास बात यह है कि यह यात्रियों को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के मिलेगा।

मेडिकल इमरजेंसी में पूरा रिफंड और फ्री चेंज

डीजीसीए की नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस में सबसे अहम प्रस्ताव यह है कि अगर कोई यात्री मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अपना टिकट कैंसल करता है, तो एयरलाइन को टिकट की 80% रकम रिफंड करनी होगी या भविष्य में इस्तेमाल के लिए क्रेडिट नोट देना होगा।

टिकट रिफंड प्रोसेस को और आसान बनाते हुए, DGCA ने साफ किया है कि ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से खरीदे गए टिकटों का रिफंड अब सीधे एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी, जिससे यात्रियों को रिफंड मांगने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

यात्रियों को एक और बड़ी राहत देते हुए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने कुछ शर्तों के साथ 48 घंटे के अंदर अपने टिकट में फ्री चेंज करने की सुविधा देने का प्रस्ताव दिया है। यह सुविधा तभी लागू होगी जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए फ्लाइट से कम से कम पांच दिन पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 15 दिन पहले बदलाव किया जाए।

दूसरी बड़ी आर्थिक खबरों में, केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर को मज़बूत करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) लिमिट को मौजूदा 74 परसेंट से बढ़ाकर 100 परसेंट करने की तैयारी पूरी कर ली है। इससे जुड़ा “इंश्योरेंस लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल 2025” संसद के आने वाले विंटर सेशन में पेश किया जाएगा, जो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस कदम से इंश्योरेंस कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाएगा।

इस बीच, फाइनेंस मिनिस्ट्री तीन सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस) को एक बड़ी कंपनी में मर्ज करने के शुरुआती प्रपोज़ल पर विचार कर रही है। इसका मकसद कंपनियों की एफिशिएंसी और फाइनेंशियल स्थिति को मज़बूत करना है। इसके अलावा, सरकार एक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज़ करने के प्रपोज़ल पर भी विचार कर रही है, हालांकि अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है।

टॅग्स :हवाई जहाजDGCAAirports Authority of India
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