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Delhi Violence: उच्च न्यायालय ने सरकार से हिंसा के दौरान हुए बेघरों के लिए आवास एवं भोजन उपलब्ध कराने को कहा

By भाषा | Updated: March 27, 2020 21:58 IST

अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने शेख मुजतबा फारूख की अर्जी पर उनसे जवाब मांगा।

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ठळक मुद्देन्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सरकार से ऐसे लोगों के लिए भोजन-पानी और चिकित्सकीय मदद भी सुनिश्चित करने को कहा। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि अदालत प्रशासन को मुस्तफाबाद के इदगाह में राहत शिविर फिर खोलने तथा दंगा प्रभावितों को भोजन, पानी,स्वच्छता एवं सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दे। 

नयी दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आप सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा पीड़तों के लिए सामुदायिक केंद्रों या रैनबसेरों में रहने और भोजन का इंतजाम किया जाए जो इस समय संभवत: बेघर हैं। 

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सरकार से ऐसे लोगों के लिए भोजन-पानी और चिकित्सकीय मदद भी सुनिश्चित करने को कहा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार और पूर्वी दिल्ली नगर निगम अलग अलग और संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे स्थानों/केंद्रों/आश्रयगृहों में नियमित रूप से साफ सफाई एवं स्वच्छता बनी रहे जहां दंगा पीड़ितों को रखा जाना है।’’

अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने शेख मुजतबा फारूख की अर्जी पर उनसे जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि अदालत प्रशासन को मुस्तफाबाद के इदगाह में राहत शिविर फिर खोलने तथा दंगा प्रभावितों को भोजन, पानी,स्वच्छता एवं सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दे।  

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