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दिल्ली CS मारपीट मामलाः कोर्ट ने फिर खारिज की AAP विधायक जारवाल की जमानत याचिका 

By रामदीप मिश्रा | Updated: February 27, 2018 20:11 IST

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विधायक प्रकाश जारवाल पर आरोप काफी गंभीर हैं। इसके चलते उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।

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नई दिल्ली, 27 फरवरीः दिल्ली के मुख्य सचिव अंशू प्रकाश के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट के मामल में आरोपी देवली से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विधायक प्रकाश जारवाल पर आरोप काफी गंभीर हैं। इसके चलते उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। याचिका में दलील दी गई थी कि जारवाल की पिछले दिनों शादी हुई है इसलिए उन्हे जमानत दे दी जाए। यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है।बैठक में शामिल हुए मुख्य सचिव

वहीं, मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश सचिवालय में बजट सत्र को लेकर आप की सरकार की ओर से आयोजित हुई बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव के साथ कथित रूप से हुई मारपीट के बाद यह पहला मौका था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अंशु प्रकाश आमने सामने थे। सीएम केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय करने के लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। यह बजट सत्र 16 से 28 मार्च तक चलेगा। 

मुख्य सचिव ने लिखी चिट्ठी

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने बैठक में शामिल होने से पहले मंगलवार को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बैठक में मैं अपने संबंधित सहकर्मियों के साथ आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि सीएम सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अधिकारियों पर कोई शारीरिक हमला न हो। यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में अव्यवस्था नहीं होगी और अधिकारियों की गरिमा का सम्मान किया जाएगा।

यह है मामला

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने 19 फरवरी की रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में उनके समक्ष दो विधायकों द्वारा उनके साथ कथित मारपीट की शिकायत की थी,  जिसके बाद दो विधायक को गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों में प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला खान शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने जारवाल को 20 फरवरी और अमानतुल्ला को 21 फरवरी की शाम को गिरफ्तार कर लिया था।

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