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दिल्ली रेरा ने 12 परियोजना पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, डीडीए की 18 परियोजनाओं का किया पंजीकरण

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 5, 2022 22:22 IST

रियल एस्टेट नियामक दिल्ली रेरा ने 18 परियोजनाओं में से 12 पर ‘दस्तावेज जमा करने में देरी’ के लिए 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली-रेरा और डीडीए इस मामले पर पिछले कई महीनों से आमने-सामने हैं।

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ठळक मुद्देपरियोजनाओं को नियामक के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है या नहीं।आवेदन करने में देरी करने पर प्रति परियोजना एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 12 परियोजनाओं में दस्तावेज जमा करने में देरी के लिए 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए रियल एस्टेट नियामक दिल्ली रेरा ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 18 चालू परियोजनाओं का पंजीकरण किया है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवेदन करने में देरी के लिए प्रत्येक परियोजना पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, नियामक ने 18 परियोजनाओं में से 12 पर ‘दस्तावेज जमा करने में देरी’ के लिए 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली-रेरा और डीडीए इस मामले पर पिछले कई महीनों से आमने-सामने हैं कि क्या शहरी निकाय को अपनी परियोजनाओं को नियामक के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता है या नहीं।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘18 परियोजनाओं की पंजीकरण प्रक्रिया के आवेदन करने में देरी करने पर प्रति परियोजना एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 12 परियोजनाओं में दस्तावेज जमा करने में देरी के लिए 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’’

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली-रेरा) के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना नवंबर, 2018 में एक अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली-रेरा के अध्यक्ष आनंद कुमार ने जुलाई में कहा था कि डीडीए को संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए अपनी अचल संपत्ति परियोजनाओं को नियामक के साथ पंजीकृत करना होगा।

एमसीडी ने 10 और चुंगी नाकों पर आरएफआईडी प्रणाली के लिए धनराशि की मंजूरी मांगी

दिल्ली नगर निगम ने शहर में 10 अन्य चुंगी नाका पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से धनराशि की मंजूरी के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आवेदन कुछ दिन पहले जमा किया गया था। दस चुंगी नाका में न्यू कोंडली, ढांसा बॉर्डर, नोएडा मेजर, लोनी मेन, कोंडली, न्यू सीमापुरी, प्रहलादपुर और बजघेड़ा शामिल हैं। बता दें कि एमसीडी को तीनों पूर्ववर्ती निगम (पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी) को विलय कर नये एकीकृत नागरिक निकाय के रूप में हाल ही में बनाया गया था।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अक्टूबर 2018 में कहा था कि नगर निगम ने शहर में 13 सीमा बिंदुओं पर आरएफआईडी प्रणाली से लैस टोल प्लाजा की स्थापना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अधिकारी ने कहा, ''हमने शीर्ष अदालत से 10 और चुंगी नाकों पर आरएफआईडी प्रणाली स्थापित करने के लिए कोष मंजूर करने की अनुमति मांगी है।''

टॅग्स :दिल्लीDDAदिल्ली सरकार
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