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Delhi Major setback for AAP: 13 पार्षदों का इस्तीफा, विधानसभा चुनाव के बाद निगम में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को झटका, देखिए लिस्ट

By सतीश कुमार सिंह | Updated: May 17, 2025 18:44 IST

Delhi Major setback for AAP: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के 13 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर एक नई राजनीतिक इकाई, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी की स्थापना की है।

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ठळक मुद्देDelhi Major setback for AAP: एमसीडी में आप की संख्या 113 से घटकर 100 हो गई है।Delhi Major setback for AAP: भाजपा के पास 117 और कांग्रेस के पास 8 हैं।Delhi Major setback for AAP: इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के गठन की घोषणा की है।

Delhi Major setback for AAP: दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी (आप) को आज बड़ा झटका लगा है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल के तहत आम आदमी पार्टी (आप) के टिकट पर चुने गए 13 पार्षदों ने अपने इस्तीफा दे दिया है। एक नए राजनीतिक मोर्चे इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के गठन की घोषणा की है। दलबदल की ताजा लहर के साथ एमसीडी में आप की संख्या 113 से घटकर 100 हो गई है। भाजपा के पास 117 और कांग्रेस के पास 8 हैं।

Delhi Major setback for AAP: विद्रोही पार्षद

हेमचंद गोयल

मुकेश गोयल

दिनेश भारद्वाज

हिमानी जैन

उषा शर्मा

साहिब कुमार

राखी कुमार

अशोक पांडे

राजेश कुमार

अनिल राणा

मोरलबंद से पार्षद हेमचंद गोयल के नेतृत्व वाला यह समूह एमसीडी के भीतर एक स्वतंत्र गुट के रूप में काम करने के लिए तैयार है। एमसीडी को सौंपे गए एक हस्ताक्षरित बयान में पार्षदों ने आप के नेतृत्व और आंतरिक समन्वय से मोहभंग को अपने जाने के प्रमुख कारणों के रूप में उद्धृत किया। वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल जिन्हें नवगठित पार्टी का अध्यक्ष नामित किया गया है।

मौजूदा हालात पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। गोयल ने कहा कि हमारे चुने जाने के बाद से ढाई साल तक कोई सार्थक विकास कार्य नहीं हुआ है। पार्टी आंतरिक विवादों और दोष-स्थानांतरण की संस्कृति में डूबी हुई है। हमने लगातार नेतृत्व के सामने अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं, लेकिन हमारी दलीलें अनसुनी कर दी गईं।

गोयल ने आगे आरोप लगाया कि निर्वाचित पार्षदों को उनके संबंधित वार्डों में विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक बजट से वंचित किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम दिल्ली के लोगों के लिए ठोस काम को प्राथमिकता देने के लिए दृढ़ हैं।" "हमारा उद्देश्य सदन के सुचारू संचालन और जनहित के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।"

इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन पूरी तरह से एमसीडी के मामलों पर केंद्रित था। नई पार्टी का नेतृत्व वरिष्ठ नगर निगम नेता हेमचंद गोयल करेंगे और इसमें दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिब कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडे, राजेश कुमार और अनिल राणा जैसे प्रमुख पूर्व AAP पार्षद शामिल होंगे। महत्वपूर्ण घटनाक्रम MCD में AAP के लिए एक बड़ा झटका है।

उल्लेखनीय बात यह है कि दल-बदल विरोधी कानून, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने से रोकता है, एमसीडी सहित नगर निकायों पर लागू नहीं होता है, जिससे इस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी की अनुमति मिल जाती है। आईवीपी ने दावा किया है कि 15 पार्षद उसके साथ जुड़ गए हैं, अब तक केवल 13 ने सार्वजनिक रूप से अपनी संबद्धता की पुष्टि की है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एक नया राजनीतिक मोड़ आया जब शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के 13 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और विकास कार्य ठप होने तथा आंतरिक असंतोष बढ़ने का हवाला देते हुए एक अलग संगठन - इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी - के गठन की घोषणा की।

वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल, जो नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे, ने बताया, “हमारे चुनाव के बाद से ढाई साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पार्टी अंदरूनी कलह और आरोप-प्रत्यारोप में ही व्यस्त रही। हमने नेतृत्व के समक्ष बार-बार अपनी चिंताएं रखीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।” आप की तरफ से इस घटनाक्रम पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी।

गोयल ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचित पार्षदों को उनके संबंधित वार्डों में विकास कार्य कराने के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “हम दिल्ली के लोगों के लिए वास्तविक काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और यह सुनिश्चित हो कि नीतियों का क्रियान्वयन जनहित में हो।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम एमसीडी तक सीमित है। नए संगठन में हेमचंद गोयल, दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिब कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडे, राजेश कुमार और अनिल राणा जैसे पूर्व आप पार्षद शामिल होंगे। दलबदल विरोधी कानून एमसीडी सहित नगर निकायों पर लागू नहीं होता।

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