सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, मामले में तत्काल सुनवाई की मांग
By विनीत कुमार | Updated: February 28, 2023 11:00 IST2023-02-28T10:32:33+5:302023-02-28T11:00:36+5:30
मनीष सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी पर विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई है।

गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: मनीष सिसोदिया दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा हुई अपनी गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को आज मेंशन किया जा सकता है।
Delhi Excise policy case | Delhi Deputy CM Manish Sisodia moves Supreme Court challenging his arrest, plea likely to be mentioned in SC today seeking urgent hearing on his plea.
— ANI (@ANI) February 28, 2023
(File photo) pic.twitter.com/QZQD7ptGIT
इससे पहले कल दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर रविवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विशेष अदालत ने पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।
जांच एजेंसी ने आप नेता को अदालत में पेश किया था और उन्हें पांच दिन के लिए उसकी हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया। इसके बाद, विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया को चार मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में करीब 8 घंटे चली पूछताछ के बाद रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। अदालत में एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में बदलावों को मंजूरी दी थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है।
सिसोदिया ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिसोदिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए अदालत से कहा, ‘मैं वित्त मंत्री हूं। मुझे बजट पेश करना है...कल ऐसा क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखना है? क्या वह आगे उपलब्ध नहीं रहेंगे? या यह गिरफ्तारी छिपे हुए मकसद को लेकर की गई? यह मामला एक व्यक्ति और संस्था पर हमला है।’
वहीं, सीबीआई के वकील ने दलील दी थी कि गिरफ्तार किये गये उपमुख्यमंत्री को हिरासत में रख कर मामले में पूछताछ करने की जरूरत है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने दावा किया है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिए थे।
सीबीआई की ओर से ये भी कहा गया कि सिसोदिया सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं और इसलिए उसे पूछताछ के लिए और समय चाहिए।
(भाषा इनपुट)