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सत्येंद्र जैन की धार्मिक आस्था के अनुसार खाने की याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को भेजा नोटिस, बुधवार तक मांगा जवाब

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 22, 2022 19:59 IST

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मंगलवार को जवाब तलब किया, जिसमें जैन ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार फल, सूखे मेवे और खजूर जैसे खाद्य पदार्थ मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने एजेंसी को नोटिस जारी किया और उसे बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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ठळक मुद्देकारागार नियम के अनुसार कैदियों को स्थानीय या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आहार दिए जाते हैंजैन की याचिका में कहा गया है कि पिछले करीब छह महीने से केवल फलों, सब्जियों और मेवों या खजूर का सेवन कर रहे हैं।

नयी दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर तिहाड़ जेल और ईडी से अधिकारियों से जवाब मांगा है कि उनके धार्मिक विश्वासों के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। आवेदक का मेडिकल चेक-अप जो 21 अक्टूबर से बकाया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मंगलवार को मामले को कल के लिए सूचीबद्ध किया और सत्येंद्र जैन के भोजन और स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

अदालत ने तिहाड़ और ईडी अधिकारियों को जवाब तलब किया

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से मंगलवार को जवाब तलब किया, जिसमें जैन ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार फल, सूखे मेवे और खजूर जैसे खाद्य पदार्थ मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने एजेंसी को नोटिस जारी किया और उसे बुधवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आवेदन में मंत्री की तत्काल चिकित्सा जांच के लिए भी जेल अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्री जैन धर्म के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन जेल में उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सामान्य भोजन नहीं दिया जा रहा है।

कारागार नियम के अनुसार कैदियों को स्थानीय या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आहार दिए जाते हैं

आवेदन के अनुसार दिल्ली कारागार नियम के अनुसार कैदियों को स्थानीय या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आहार दिए जाते हैं। मसलन नवरात्र और रमजान में मान्यता के अनुसार भोजन दिए जाते हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया कि 31 मई को जैन की गिरफ्तारी के दिन से वह जैन मंदिर नहीं गए हैं और धार्मिक मान्यताओं के सख्त पाबंद होने के नाते वह धार्मिक व्रत पर हैं तथा पका हुआ भोजन, दाल, अनाज और दुग्ध उत्पादों का सेवन नहीं कर रहे हैं।

पिछले करीब छह महीने से केवल फलों, सब्जियों और मेवों या खजूर का सेवन कर रहे जैन

आवेदन में दावा किया गया, ‘‘वह पिछले करीब छह महीने से केवल फलों, सब्जियों और मेवों या खजूर का सेवन कर रहे हैं। यह सामग्री वे सभी कैदियों के लिए उपलब्ध राशन के अपने कोटे से खरीद रहे हैं।’’ इसमें कहा गया, ‘‘इस बीच वह जेल में बुरी तरह गिर गये, जिससे उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। इसके लिए उनका एलएनजेपी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्हें कोविड के बाद के लक्षण के रूप में फेफड़ों में भी समस्या है।’’

पिछले 12 दिन से उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा

आवेदन में कहा गया कि जेल प्रशासन ने पिछले 12 दिन से उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सामान्य खाद्य सामग्री देना बंद कर दिया है। ईडी ने पहले एक जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जैन पर जेल में विशेष सुविधाएं प्राप्त करने का आरोप लगाया था। जैन को जेल में विशेष सुविधाएं मुहैया कराने में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक को निलंबित भी कर दिया गया था। पिछले सप्ताह सामने आये कुछ वीडियो में जैन को जेल में मसाज कराते और आगंतुकों से मिलते हुए देखा जा सकता है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। याचिका में दावा किया गया है, ‘‘जेल प्रशासन ने आवेदक को फल, सब्जियां, मेवे और खजूर आदि उपलब्ध कराना बंद कर दिया है।’’

भाषा इनपुट के साथ

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