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जेल में बंद AAP नेता संजय सिंह 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में लेंगे शपथ, दिल्ली की अदालत ने दी इजाजत

By रुस्तम राणा | Updated: February 3, 2024 14:55 IST

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने जेल अधिकारियों को सिंह को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए 5 फरवरी को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का निर्देश दिया।

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ठळक मुद्देकोर्ट ने जेल अधिकारियों को सिंह को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए 5 फरवरी को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का निर्देश दियाअदालत ने उनके परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं को भी उनके साथ उपस्थित रहने की अनुमति दी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को नीतिगत हिरासत में संसद में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने जेल अधिकारियों को सिंह को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए 5 फरवरी को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का निर्देश दिया। सिंह ने 5 फरवरी को शपथ लेने और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

हालाँकि, सिंह की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि अंतरिम जमानत की प्रार्थना पर जोर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना है, ऐसे में उन्हें केवल 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी जा सकती है। सिंह की संशोधित प्रार्थना का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध नहीं किया। इस प्रकार अदालत ने सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति दे दी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और सिंह को मोबाइल फोन का उपयोग करने या किसी भी आरोपी, संदिग्ध, गवाह या मीडिया व्यक्तियों से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने उनके परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं को भी उनके साथ उपस्थित रहने की अनुमति दी। इस बीच, अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी।

ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सिंह अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अक्टूबर से जेल में हैं। इससे पहले उन्हें 4 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर राज्यसभा सदस्यता के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी गई थी और 10 जनवरी को भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर अपना सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

अदालत ने इससे पहले 22 दिसंबर को सिंह द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी जमानत याचिका अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जहां आदेश सुरक्षित रखे गए हैं। ईडी अब बंद हो चुके दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और अब तक इस मामले में छह आरोप पत्र दायर कर चुकी है।

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