दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए उन्हें इलाज और बिजनेस के काम के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। वाड्रा फिलहाल एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत पर हैं। वाड्रा ने पिछले हफ्ते याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। वाड्रा लंदन में 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से संबंधित धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
इससे पहले सोमवार सुबह अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाड्रा ने पिछले हफ्ते याचिका दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी से इस मसले पर जवाब मांगा था। ईडी ने हालांकि अपने जवाब में आज ये कहा कि वाड्रा को चूकी आज ही विदेश जाना है और उन्होंने आखिरी मिनटों में याचिका दी है, इसलिए वह यात्रा से जुड़ी विस्तार से जानकारी हासिल नहीं कर सका है।
इससे पहले वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को पिछले हफ्ते बताया कि उनका मुवक्किल नौ दिसंबर से दो हफ्तों के लिए स्पेन जाना चाहता है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ईडी को नौ दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया था।
इससे पूर्व जून में अदालत ने वाड्रा को स्वास्थ्य वजहों से छह सप्ताहों के लिए अमेरिका तथा नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। उन्हें ब्रिटेन जाने की मंजूरी नहीं दी गई थी। ईडी ने आशंका जतायी थी कि आरोपी को अगर ब्रिटेन जाने दिया गया तो वह सबूत नष्ट कर सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए एक अप्रैल को बिना पूर्व अनुमति के देश न छोड़ने के निर्देश दिए थे।
(भाषा इनपुट)