नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर, उत्पाद शुल्क नीति मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंधित न्यायाधीश के समक्ष वर्चुअली पेश किया गया।
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर ईडी को भी नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी को चुनौती दी।
SC ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस केस में महीने के अंत में सुनवाई होगी।
इनके अलावा 'आप' संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात पर संदीप पाठक ने कहा, "जब हम उनसे(अरविंद केजरीवाल) मिले तो उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं था। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि दिल्ली में जो सारा काम हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वे सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जहां कहीं भी रहेंगे जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे।"