दिल्ली: शराब बिक्री में छूट वापसी के फैसले पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार
By रुस्तम राणा | Published: March 8, 2022 07:43 PM2022-03-08T19:43:30+5:302022-03-08T20:05:34+5:30
दिल्ली आबकारी विभाग ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसी भी छूट या छूट को बंद करने का आदेश पारित किया था।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में शराब पर छूट वापस लेने के दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा, "मैं आवेदन खारिज कर रहा हूं। विस्तृत आदेश अपलोड किया जाएगा।" हाईकोर्ट ने कल ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ शराब लाइसेंस धारकों ने दायर की थी याचिका
हाईकोर्ट में शराब पर भारी छूट पर रोक लगाने वाले दिल्ली सरकार के 28 फरवरी के आदेश के खिलाफ नए शराब लाइसेंस धारकों के द्वारा कई याचिकाओं के साथ आवेदन दायर किए गए थे। अब अदालत इस महीने की 25 तारीख को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें हाईकोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
शराब बिक्रेताओं ने कहा सरकार की अपनी शराब नीति के खिलाफ है
शराब वेंडरो ने इस आधार पर आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी कि यह सरकार की अपनी शराब नीति के खिलाफ है जो स्पष्ट रूप से खुदरा विक्रेताओं द्वारा छूट देने की अनुमति देता है और निर्णय उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना लिया गया है।
दिल्ली सरकार ने 28 फरवरी को पारित किया था आदेश
मालूम हो कि दिल्ली आबकारी विभाग ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसी भी छूट या छूट को बंद करने का आदेश पारित किया था। सरकार ने जवाब दिया कि छूट की अनुमति देने वाला प्रारंभिक नियम दुकानों पर भीड़ का कारण बन रहा था, पीने को बढ़ावा दे रहा था और कुछ लाइसेंस धारकों द्वारा बाजार में एकाधिकार बनाने के लिए अस्वास्थ्यकर प्रथाओं का नेतृत्व कर रहा था।
एक उदाहरण के रूप में, सरकार ने कहा कि दिल्ली में शराब की दुकानों ने फरवरी में शहर में 24.50 मिलियन लीटर शराब बेची - 2019-20 में 13.2 मिलियन लीटर की औसत मासिक बिक्री से लगभग दोगुनी है।