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दिल्ली विधानसभा चुनावः प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और आतिशी के बाद सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती?, नई दिल्ली, कालकाजी, मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र को लेकर कोर्ट में मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 27, 2025 17:55 IST

Delhi Assembly Elections: अदालत ने शुरुआत में कहा कि भारती को याचिका में लगाये गए आरोपों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

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ठळक मुद्देउपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ‘‘भ्रष्ट आचरण’’ का आरोप लगाया गया है।भाजपा नेता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी लंबित है। सामग्री और विवरण होना चाहिए, जिस पर आरोप आधारित है।

Delhi Assembly Elections: आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय विचार करेगा, जिन्होंने हाल में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर सीट से भाजपा के सतीश उपाध्याय की जीत को बृहस्पतिवार को चुनौती दी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मामले की सुनवायी आठ अप्रैल को करना निर्धारित किया और सोमनाथ भारती से कहा कि वह उपाध्याय के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को लेकर अपने दावे पर कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करें। उपाध्याय ने फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी की मालवीय नगर सीट पर भारती को 39,564 मतों से पराजित किया था। भारती की याचिका में उपाध्याय पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ‘‘भ्रष्ट आचरण’’ का आरोप लगाया गया है।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि भाजपा नेता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत या प्राथमिकी लंबित है। उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने किसी भी लंबित प्राथमिकी के दावे का विरोध किया और सवाल किया, ‘‘प्राथमिकी कहां है?’’ नायर ने इसे ‘‘दोषपूर्ण याचिका’’ कहा। नायर ने कहा कि कुछ सामग्री और विवरण होना चाहिए, जिस पर आरोप आधारित है।

अदालत ने शुरुआत में कहा कि भारती को याचिका में लगाये गए आरोपों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप कह रहे हैं कि एक शिकायत लंबित है। आपको कहना होगा कि यह लंबित है... अगर आप कहते हैं कि आप अनिश्चित हैं, तो कृपया निश्चित हो जाएं। इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूं।

अगर यह पता चलता है कि यह लंबित नहीं है, तो आप हलफनामे में झूठा बयान दे रहे हैं।’’ याचिकाकर्ता ने विवरण और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए भोपाल की अदालत जाने की पेशकश की। 26 मार्च को दो अलग-अलग अदालतों ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता एवं उपमुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किए थे।

टॅग्स :दिल्ली हाईकोर्टAam Aadmi Partyरेखा गुप्ताआतिशी मार्लेनाAtishi Marlena
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