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Lockdown Extention: दो हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानें किन चीजों की होगी अनुमति और क्या रहेगा बंद

By सुमित राय | Updated: May 1, 2020 20:33 IST

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर कुछ सीमित गतिविधियों को इजाजत दी गई हैं।

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ठळक मुद्देगृह मंत्रालय ने जोन के आधार पर गाइडलाइन में कुछ गतिविधियों को छूट दी है।हालांकि कुछ गतिविधियां पूरे देश के सभी जोन में लॉकडाउन के तीसरे चरण में बंद रहेंगी।

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया और लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से लागू होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे 14 अप्रैल को उन्होंने 3 मई तक बढ़ा दिया था।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार जोन के आधार पर कुछ सीमित गतिविधियों को इजाजत दी गई हैं।

कुछ गतिविधियां पूरे देश में रहेंगी बंद

गृह मंत्रालय ने जोन के आधार पर गाइडलाइन में कुछ गतिविधियों को छूट दी है, लेकिन कुछ गतिविधियां पूरे देश के सभी जोन में लॉकडाउन के तीसरे चरण में बंद रहेंगी। जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

इसके अलावा देशभर में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से निकलना बंद रहेगा। देशभर में होटल और रेस्तरां के अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर जैसे सार्वजनिक समारोहों वाले स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा देशभर में पूजा स्थल भी 17 मई तक बंद रहेंगे।

रेड जोन में क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

रेड जोन में रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर, इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस, नाई की दुकान, स्पा और सलून बंद रहेंगे। रेड जोन में कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं।

इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विस, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, खुद से काम करने वाले लोगों को भी अनुमति होगी। ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा आवश्यक सामानों की डिलीवरी की अनुमति है।

स्पेशन इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरियंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बसी औद्योगिक ईकाइयों को काम करने की इजाजत दी गई है।

ऑरेंज जोन में क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

ऑरेंज जोन में उन सभी गतिविधियों की इजाजत होगी, जिसकी इजाजत रेड जोन में मिली है। इसके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को 1 ड्राइवर और 1 पैसेंजर के साथ चलने की अनुमति होगी। जिलों के बीच लोगों और गाड़ियों की आवाजाही को अनुमतिप्राप्त गतिविधियों के लिए मंजूरी रहेगी। फोर-व्हीलर में ड्राइवर के अलावा ज्यादा से ज्यादा 2 लोग हो सकते हैं। टू-व्हीलर पर दो लोगों को जाने की इजाजत रहेगी।

ग्रीन जोन में क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

रेड और ऑरेंज जोन में मिलने वाली सभी छूट ग्रीन जोन में लागू होंगी। इसके अलावा ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को भी खोलने की अनुमति है, हालांकि इन दुकानों पर दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी (दो गज दूरी) रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ग्रीन जोन में बैठने की 50% क्षमता के साथ बसें चल सकती हैं।

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