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अहमदाबाद : जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में छह दोषियों को 10 साल तक की सजा

By भाषा | Updated: July 7, 2019 05:56 IST

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यहां एक सत्र अदालत ने 2009 में अहमदाबाद में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के मामले में छह दोषियों को 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा सुनाई है। घटना में सौ से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश डी पी महिदा ने मुख्य आरोपियों जयेश ठक्कर और विनोद डागरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घनश्याम उर्फ बेहरा को सात साल जेल की सजा सुनाई गई।

चौथे दोषी को दो साल जबकि दो अन्य आरोपियों को छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई। अहमदाबाद में पांच से सात जुलाई 2009 के बीच जहरीली शराब पीने से 148 लोगों की मौत हो गई थी। यह गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का सबसे भयावह मामला था।

राज्य में शराब पर पाबंदी है। कुल 39 आरोपियों में से दो आरोपी फरार हैं जबकि 31 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। भाषा जोहेब पवनेश पवनेश

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