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अदालत ने पुलिस को मावुंकल के चालक को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: September 30, 2021 22:16 IST

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कोच्चि, 30 सितंबर केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे पुरानी कीमती वस्तुओं के विवादास्पद कारोबारी मोन्सन मावुंकल के चालक को सुरक्षा मुहैया कराए। चालक ने मुवंकल और उसके कुछ करीबी अधिकारियों पर उसे धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

इस बीच, कोच्चि की एक जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को मावुंकल की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे तीन और दिन के लिए अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया।

मावुंकल की तीन दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

इन घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी एम सुधीरन ने बृहस्पतिवार को मावुंकल से जुड़ी करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठायी। साथ ही आरोप लगाया कि मावुंकल के राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों से करीबी संबंध होने के चलते अपराधा शाखा मामले की तह तक नहीं जा सकती।

इससे पहले दिन में, न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने याचिका में कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ याचिकाकर्ता चालक द्वारा गंभीर आरोप लगाये जाने के मद्देनजर मामले में राज्य के पुलिस प्रमुख को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ''जब यह याचिका अगस्त में दायर की गई थी तो पांचवें प्रतिवादी (मावुंकल) के बारे में कोई नहीं जानता था। अब दुनिया उसके बारे में जानती है।''

अदालत ने कहा, ''शुक्र है कि यह (पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप) केवल कोच्चि के संबंधित है, तिरुवनंतपुरम से नहीं।''

अदालत का विचार था कि मामले में उचित न्यायिक प्रक्रिया तय करने के लिए राज्य पुलिस प्रमुख की सहायता की आवश्यकता होगी और याचिकाकर्ता को राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी को इस मामले में एक पक्ष बनाने की अनुमति दी।

अदालत ने कहा कि इस बीच प्रथम प्रतिवादी (एर्नाकुलम के पुलिस आयुक्त) यह सुनिश्चि करेंगे कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आवश्यक पड़ताल शुरू हो।

याचिकाकर्ता चालक अजीत ई वी ने दावा किया कि मावुंकल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में पुलिस के समक्ष उसके खुलासे के बाद मावुंकल के कुछ करीबी अधिकारी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं।

अदालत मामले में अक्टूबर में आगे सुनवाई करेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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