गुरुग्रामः हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद दिल्ली से लगी राज्य की सीमाओं को बंद किया गया है, लेकिन आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी गई है। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और बैंक कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र से केवल दोपहर 12 बजे तक के लिए अनुमति मिली है।
फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर यशपाल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए और फरीदाबाद के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए प्रदेशों से आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर रोक लगाई गई है। हालांकि जरूरी चीजों के लिए अनुमति रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि भारी वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं, रसोई गैस, औषधियों से संबंधित वाहनों को आने की अनुमति रहेगी। इसके लिए अलग से एक लेन की व्यवस्था की जाएगी।
कहा गया है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंककर्मियो को अपने कार्यस्थल पर रहने की व्यवस्था करनी होगी। एंबुलेंस के आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा जारी पास को मान्यता दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह नियम तीन मई तक के लिए लागू किया गया है।
बता दें, बीते दिन प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि दिल्ली से लगी राज्य की सीमाओं को बंद कर दिया गया है, लेकिन आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी से आने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध होंगे। जहां तक कोविड-19 मामलों का संबंध है, अगर सीमाएं 15-20 दिनों तक बंद रहीं तो हरियाणा अच्छी स्थिति में रहेगा। विज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि यही बात हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए भी है, जो पड़ोसी राज्य से काम करने के लिए आते हैं। उनके ठहरने और भोजन की आवश्यक व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। हरियाणा में कोरोना वायरस के अब तक 296 मामले सामने आए हैं और तीन लोगों की मौत हुयी है।