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'मस्जिद के अंदर 'जय श्री राम' का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होतीं', कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा

By रुस्तम राणा | Updated: October 15, 2024 21:32 IST

शिकायत के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी दो लोग पिछले साल सितंबर में एक रात एक स्थानीय मस्जिद में घुसे और "जय श्री राम" के नारे लगाए। इसके बाद, स्थानीय पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें धारा 295 ए (धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाना), 447 (आपराधिक अतिचार) और 506 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं। आरोपी व्यक्तियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर 'जय श्री राम' के नारे लगाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे "किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची"। यह आदेश पिछले महीने पारित किया गया था और मंगलवार को अदालत की साइट पर अपलोड किया गया। शिकायत के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी दो लोग पिछले साल सितंबर में एक रात एक स्थानीय मस्जिद में घुसे और "जय श्री राम" के नारे लगाए। 

इसके बाद, स्थानीय पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें धारा 295 ए (धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाना), 447 (आपराधिक अतिचार) और 506 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं। आरोपी व्यक्तियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है और इसलिए, आपराधिक अतिक्रमण का कोई मामला नहीं बनता। वकील ने यह भी तर्क दिया कि 'जय श्री राम' का नारा लगाना आईपीसी की धारा 295 ए के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

बार और बेंच ने अदालत के हवाले से कहा, "धारा 295 ए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। यह समझ में आता है कि अगर कोई 'जय श्रीराम' का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी। जब शिकायतकर्ता खुद कहता है कि इलाके में हिंदू-मुस्लिम सौहार्द के साथ रह रहे हैं, तो किसी भी तरह से इस घटना का परिणाम एंटीमनी नहीं हो सकता है।" 

कर्नाटक सरकार ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का विरोध किया और उनकी हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में आगे की जांच की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने माना कि उक्त अपराध का सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

अदालत ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​है कि कोई भी और हर कार्य आईपीसी की धारा 295ए के तहत अपराध नहीं बनेगा। जिन कार्यों से शांति भंग करने या सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे आईपीसी की धारा 295ए के तहत अपराध नहीं बनेंगे। इन कथित अपराधों में से किसी भी अपराध के कोई तत्व नहीं पाए जाने पर, इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय की विफलता होगी।" 

टॅग्स :Karnataka High Courtcourt
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