नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बीएसएफ (BSF) के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट भी दी गई है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।
गौरतलब है कि पिछले साल (2022) जून में गृह मंत्रालय ने कहा था कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना में विशेष ‘अग्निपथ’ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले ‘अग्निवीर’ सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से तीन साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा, ‘अग्निवीरों’ के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने कहा था कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वालों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। और इस योजना के तहत चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CISF, CAPFs, BSF, ITBP की भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।
‘अग्निवीर’ भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अब पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने (फिजिकल फिटनेस) संबंधी परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। पिछले दिनों सेना द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में विज्ञापन दिए गए थे। भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है और इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।