एल एन मिश्र हत्या मामले में पुन: जांच का अनुरोध करने संबंधी अभ्यावेदन पर विचार करे सीबीआई: अदालत
By भाषा | Published: August 20, 2021 11:15 PM2021-08-20T23:15:02+5:302021-08-20T23:15:02+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्व रेल मंत्री एलएन मिश्र की हत्या की पुन: जांच का अनुरोध करने वाले एक अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए कहा है। मिश्र की 1975 में बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक विस्फोट में मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय मिश्र के पोते की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीबीआई को पांच नवंबर, 2020 को दिए गए उनके अभ्यावेदन और उनके दादा की मौत की फिर से जांच या आगे की जांच के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी व अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने याचिकाकर्ता वैभव मिश्र के पांच नवंबर, 2020 के अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार जवाब देने के लिए सीबीआई को निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया। एक निचली अदालत ने 46 साल पहले पूर्व रेल मंत्री एल एन मिश्र की हत्या के मामले में दिसंबर 2014 में तीन ‘आनंद मार्गी’ और एक वकील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने माना था कि आतंकी कृत्य का उद्देश्य तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर समूह के जेल में बंद प्रमुख को रिहा करने के लिए दबाव बनाना था। दोषियों ने 2015 में उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की थी जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी और उन्हें जमानत दे दी गई थी। अपील अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। निचली अदालत ने तीन ‘आनंद मार्गी’ - संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपालजी - तथा वकील रंजन द्विवेदी को मिश्र की हत्या का दोषी ठहराया था।
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