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बम्बई उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में एक व्यक्ति को जमानत दी

By भाषा | Updated: August 31, 2021 20:16 IST

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बम्बई उच्च न्यायालय ने व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ रखने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि उसके पास से जब्त किया गया 70 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ और अन्य पदार्थ को अलग से नहीं तौला गया था जिससे मादक पदार्थ की वास्तविक मात्रा को लेकर संदेह पैदा हो गया था। गत 29 अगस्त को पारित एक आदेश में न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने हरि वल्से को जमानत दे दी।वल्से को अगस्त, 2017 में एक गोदाम में छापेमारी के बाद स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पिछले हफ्ते जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, वल्से के वकील गणेश गुप्ते ने दलील दी थी कि मादक पदार्थ की कथित जब्त मात्रा में फूलों की कलियां, डंठल के टुकड़े, पत्ते और बीज शामिल थे, और अधिकारियों को इन चीजों को अलग से तौलना चाहिए था ताकि मादक पदार्थ की वास्तविक मात्रा का पता लगाया जा सके। अदालत ने वल्से को जमानत पर रिहा करते हुए उसे 40,000 रुपये का मुचलका भरने का निर्देश दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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