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फिर बढ़ सकती हैं लालू यादव की मुश्किलें, सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में लगाई अर्जी

By एस पी सिन्हा | Updated: July 9, 2025 17:57 IST

लालू यादव के साथ-साथ दो अन्य अभियुक्त बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य को भी दोषी करार दिया गया था।

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ठळक मुद्देनिचली अदालत ने सभी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। अवैध निकासी जैसे गंभीर मामले में साढ़े तीन साल की सजा पर्याप्त नहीं है।

पटनाः चारा घोटाले से जुडे एक पुराना मामले में एक बार फिर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने उनकी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सीबीआई का कहना है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी जैसे गंभीर मामले में साढ़े तीन साल की सजा पर्याप्त नहीं है। यह मामला उस अवैध निकासी से जुड़ा है जिसमें लालू यादव के साथ-साथ दो अन्य अभियुक्त बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य को भी दोषी करार दिया गया था।

निचली अदालत ने सभी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब सीबीआई का कहना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। सीबीआई का तर्क है कि घोटाले ने न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया, बल्कि जनता के भरोसे को भी तोड़ा। ऐसे में निचली अदालत की सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है।

एजेंसी चाहती है कि दोषियों को कड़ी सजा देकर एक मजबूत संदेश दिया जाए। उल्लेखनीय है कि बिहार में विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ तीन महीने बचे हैं। ऐसे में सीबीआई की इस याचिका ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अगर हाईकोर्ट लालू यादव की सजा बढ़ा देता है और उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो यह राजद के लिए चुनावी रणनीति पर बड़ा असर डाल सकता है।

हाईकोर्ट ने अभी सिर्फ याचिका को स्वीकार किया है। सुनवाई की तारीख तय होते ही कानूनी दांव-पेंच शुरू हो जाएंगे। बता दें कि यह मामला चारा घोटाला में देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव के साथ बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य भी दोषी करार दिए गए थे। निचली अदालत ने तीनों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी।

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