बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा- दुर्घटना के शिकार लोग सीधे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं
By भाषा | Updated: December 16, 2022 21:19 IST2022-12-16T21:17:48+5:302022-12-16T21:19:02+5:30
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक किनगी की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु की सड़कों पर हुए गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम रहा है।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले में गृह विभाग को पक्षकार बनाए।
बेंगलुरुः उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिया कि वह गड्ढे के कारण दुर्घटना से संबंधित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करे। अदालत ने कहा कि गड्ढों के कारण हुई दुर्घटना में किसी के घायल या मौत होने की शिकायत मिलने पर पुलिस को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक किनगी की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु की सड़कों पर हुए गड्ढे को भरने में नगर निकाय नाकाम रहा है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले में गृह विभाग को पक्षकार बनाए। अदालत ने कहा कि गड्ढे के कारण दुर्घटना के शिकार लोग सीधे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और संबंधित पुलिस इस मामले की जांच करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब छह फरवरी को होगी।