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Bakrid 2019: बकरीद पर फैलाई गंदगी तो लग सकता है 50 हजार तक का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 8, 2019 09:53 IST

आदेश में कहा गया है कि बकरीद के मौके पर जानवरों के अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित करने और यमुना में गंदगी डालने पर 5 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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ठळक मुद्देबकरीद पर गंदगी फैलाने पर लगाया जा सकता है जुर्मानाउत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जारी किया है आदेश, 5से 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान

बकरीद के मौके पर गंदगी फैलाना या जानवरों के अपशिष्ट नालियों में बहाना इस बार महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ चालान काटे जाएंगे। इस संबंध में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आदेशा जारी किये हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का हवाला देते हुए निगम ने ये आदेश जारी किये हैं।

इस आदेश में कहा गया है कि बकरीद के मौके पर जानवरों के अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि इ्न्हें इधर-उधर नहीं फेंका जाए नहीं तो एनजीटी के आदेशों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

आदेश के अनुसार पर्यावरण को प्रदूषित करने और यमुना में गंदगी डालने पर 5 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आदेश में यह भी कहा गया कि जानवरों का खून सीधे यमुना में न जाए और इस पर रोक लगाई जाए। आम लोग गाजीपुर बूचड़खाने में जाकर वध कर सकते हैं। 

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