बकरीद के मौके पर गंदगी फैलाना या जानवरों के अपशिष्ट नालियों में बहाना इस बार महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ चालान काटे जाएंगे। इस संबंध में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आदेशा जारी किये हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का हवाला देते हुए निगम ने ये आदेश जारी किये हैं।
इस आदेश में कहा गया है कि बकरीद के मौके पर जानवरों के अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि इ्न्हें इधर-उधर नहीं फेंका जाए नहीं तो एनजीटी के आदेशों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
आदेश के अनुसार पर्यावरण को प्रदूषित करने और यमुना में गंदगी डालने पर 5 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। आदेश में यह भी कहा गया कि जानवरों का खून सीधे यमुना में न जाए और इस पर रोक लगाई जाए। आम लोग गाजीपुर बूचड़खाने में जाकर वध कर सकते हैं।