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दिल्ली एलजी द्वारा केजरीवाल के घर की मरम्मत पर रिपोर्ट मांगना 'असंवैधानिक', 'अलोकतांत्रिक': आतिशी

By रुस्तम राणा | Updated: April 30, 2023 19:03 IST

आतिशी ने पत्र में कहा कि सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के संबंध में रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने का उनका आदेश "असंवैधानिक" और "अलोकतांत्रिक" है।

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ठळक मुद्देदिल्ली सरकार की PWD मंत्री ने इस संबंध में एलजी वीके सक्सेना को लिखा पत्र आवास के नवीनीकरण के संबंध में रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने का उनका निर्देश "असंवैधानिक" और "अलोकतांत्रिक" है।पत्र में एलजी से संविधान द्वारा निर्धारित शासन की योजना को बहाल करने का आग्रह किया

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने रविवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के संबंध में रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का आपका निर्देश "असंवैधानिक" और "अलोकतांत्रिक" है। पत्र में, उन्होंने एलजी से अपना आदे वापस लेने और दिल्ली और उसके लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन की योजना को बहाल करने का आग्रह किया।

आतिशी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आप निर्वाचित सरकार को अपने कार्यों के संबंध में एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।" केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच उपराज्यपाल ने अधिकारियों को खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

वहीं भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल और आप पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, भाजपा का दावा है कि 2020-22 के दौरान यहां 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। आप ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस मामले को उठाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। 27 अप्रैल को जारी एक राज निवास आदेश में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में कथित "घोर अनियमितताओं" की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था।

एलजी को लिखे अपने पत्र में, आतिशी ने कहा कि उनका आदेश "असंवैधानिक" और "अलोकतांत्रिक" है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिकॉर्ड को जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने वाला एलजी का पत्र उपराज्यपाल के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र और अधिकार से पूरी तरह से बाहर है, और संबंधित मंत्री और मंत्रिपरिषद को दरकिनार करता है, जो दिल्ली सरकार के लिए लोकतांत्रिक रूप से जिम्मेदार हैं।

टॅग्स :आतिशी मार्लेनादिल्लीअरविंद केजरीवालविनय कुमार सक्सेना
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