Assam Government:असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने रेस्तराओं, होटलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गोमांस परोसे जाने और खाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गोमांस सेवन पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधानों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। शर्मा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने रेस्तराओं, होटलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गोमांस परोसे जाने तथा खाने पर रोक लगाने का फैसला किया है।’’ किसी भी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर भी इसे नहीं परोसा जाएगा।
आज से हमने होटलों, रेस्तरांओं में गोमांस की खपत को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। सरमा ने कहा, "पहले हमारा निर्णय मंदिरों के पास गोमांस खाना बंद करने का था, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में लागू कर रहे हैं। आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तरां में नहीं खा पाएंगे।
असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार उन क्षेत्रों में गोमांस और गोमांस उत्पादों की बिक्री या खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर-बीफ खाने वाले समुदायों द्वारा बसाए गए हैं या किसी के 5 किलोमीटर के दायरे में हैं।