नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज ऐवन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब बताया जा रहा है कि 25 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वकीलों से 5 बार मिलने की अनुमति मांगी थी। फैसले के खिलाफ आप मुखिया की ओर से SC में याचिका दायर की जा सकती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस तरह से केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की याचिका दायर की गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ई़डी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अनुमोदनकर्ता को माफी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने कि यदि आप प्रक्रिया पर संदेह करते हैं, तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं।