लाइव न्यूज़ :

अल्टन्यूज पर लगे विदेशी फंडिंग के आरोपों पर रेजरपे की सफाई, कहा 'सिर्फ घरेलू भुगतान वाला चंदा ही ले सकती थी वेबसाइट'

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 09, 2022 11:31 AM

अल्टन्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली पुलिस अल्टन्यूज को लेकर जांच कर रही है। जांच में फैक्ट चेकिंग वेबसाइट को मिल रहे विदेशी फंडिंग के आरोप भी शामिल हैं।

Open in App
ठळक मुद्देरेजरपे ने बताया कि अल्टन्यूज को विदेशी फंडिंग नहीं मिली है दिल्ली पुलिस ने अल्टन्यूज पर एफसीआरए का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है

नई दिल्लीः फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्टन्यूज पर कुछ दिनों पहले विदेशी चंदा जुटाने के आरोप लगे थे। जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इसी मामले को लेकर अल्टन्यूज के लिए चंदा जुटाने वाले पेमेंट गेटवे रेजरपे पर अल्टन्यूज की तरफ ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने वेबसाइट को बिना जानकारी दिए डोनर्स का डेटा पुलिस के साथ शेयर किया। इस पर रेजरपे ने कानून का पालन करने की बात कही थी। वहीं अब विदेशी फंडिंग को लेकर भी रेजरपे ने ट्विटर पर सफाई दी है। रेजरपे के सह संस्थापक हर्षिल माथुर के ट्वीट के मुताबिक अल्टन्यूज सिर्फ घरेलू भुगतान वाला चंदा ही ले सकती थी और एफसीआरए के बगैर विदेशी लेनदेन की इजाजत नहीं थी ।

रेजरपे के सह संस्थापक ने दी सफाई 

रेजरपे ने ये भी कहा है कि उनके भुगतान मंच ने आल्ट न्यूज मामले में जांच के दायरे वाले सिर्फ खास आंकड़े ही जांच अधिकारियों के साथ साझा किए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद वेबसाइट पर एफसीआरए का कथित रूप से उल्लंघन करने की बात कही थी। पुलिस ने अदालत में कहा था कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अल्टन्यूज के लिए चंदा जुटाने वाले पेमेंट गेटवे रेजरपे से डाटा मांगा था। रेजरपे की तरफ से ये भी कहा गया है  कि सोमवार को एक विशेष समयावधि के लेनदेन संबंधी आंकड़े साझा करने का लिखित नोटिस रेजरपे को मिला था। उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह के बाद पुलिस के साथ इस नोटिस का पालन करने का फैसला किया गया।

 

जुबैर को सीतापुर केस में मिली है राहत 

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर को अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं उत्‍तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मुकदमे को लेकर सुपीम कोर्ट ने जुबैर राहत दी है। उन्हेअंतरिम जमानात मिल गई है । जुबैर को खैराबाद के महंत बजरंग मुनि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को दिल्ली से सीतापुर जिला न्यायालय लाया गया था। हालांकि वो अब भी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं। 

टॅग्स :मोहम्मद जुबैरसुप्रीम कोर्टविवाद
Open in App

संबंधित खबरें

भारतब्लॉग: तकनीक के उपयोग से मुकदमों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी

भारतNCBC Punjab and West Bengal: पंजाब-पश्चिम बंगाल में रोजगार आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश, लोकसभा चुनाव के बीच एनसीबीसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग दिया तोहफा, जानें असर

भारतसुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने कहा- 'विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद एजेंसी नहीं कर सकती है गिरफ्तारी'

भारतLok Sabha Elections 2024: "अमित शाह ने केजरीवाल की जमानत पर बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल खड़ा किया है", कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री की टिप्पणी पर किया हमला

भारत"न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की UAPA के तहत गिरफ्तारी अवैध": सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई का दिया आदेश

भारत अधिक खबरें

भारतझारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा- इन्होंने भ्रष्टाचार से नोटों के अंबार खड़े किए

भारतBihar LS Elections 2024: मोदी के बिहार दौरे पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कसा तंज, कहा-प्रधानमंत्री को लालू यादव से मोह

भारतSwati Maliwal Assault Case: सीएम केजरीवाल के घर के CCTV का डीवीआर जब्त, दिल्ली पुलिस लैपटॉप भी ले गई साथ

भारतLok Sabha Elections 2024: "ये चुनाव 'राम भक्त' और 'राम द्रोहियों' के बीच है, जनता उन्हें सत्ता में लाएगी, जो राम को लेकर आये हैं", योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला

भारत5 साल में 50 लाख से ज्यादा बड़े पेड़ खेतों से गायब हुए, नीम, जामुन, महुआ जैसे छायादार पेड़ तेजी से घट रहे हैं, शोध में आया सामने