Swati Maliwal Assault Case: सीएम केजरीवाल के घर के CCTV का डीवीआर जब्त, दिल्ली पुलिस लैपटॉप भी ले गई साथ
By अंजली चौहान | Published: May 19, 2024 03:07 PM2024-05-19T15:07:14+5:302024-05-19T15:07:22+5:30
Swati Maliwal Assault Case:
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Swati Maliwal Assault Case: सीएम केजरीवाल के घर के CCTV का डीवीआर जब्त, दिल्ली पुलिस लैपटॉप भी ले गई साथ
Swati Maliwal Assault Case: आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई करने के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। रविवार को पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और एक लैपटॉप और सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड (डीवीआर) जब्त कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास से कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई।
गौरतलब है कि एडिशनल डीसीपी अंजिता चेप्याला, SHO सिविल लाइन्स समेत एक पुलिस टीम आज सबूतों का पिटारा लेकर दिल्ली सीएम के आवास पर पहुंची। यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि मारपीट वाली घटना को कैद करने वाला सीसीटीवी गायब हो गया है। मालीवाल ने दावा किया कि 13 मई की घटना का सीसीटीवी फुटेज 'गायब' हो गया है और संपादित वीडियो जारी किए जा रहे हैं। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को शनिवार को मारपीट मामले में सीएम आवास से उठाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
#WATCH | AAP MP Swati Maliwal assault case: Delhi Police seized CCTV DVR from the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal
— ANI (@ANI) May 19, 2024
Delhi Police yesterday arrested Delhi CM Arvind Kejriwal's aide Bibhav Kumar in this case. https://t.co/iH1DkZoAImpic.twitter.com/wsQEWpDF8s
मालीवाल ने दावा किया, "पहले विभव ने मुझे बेरहमी से पीटा। उसने मुझे थप्पड़ मारा और लात मारी। जब मैंने खुद को छुड़ाया और 112 नंबर पर फोन किया, तो वह बाहर गया, सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं चिल्ला रही थी और सुरक्षा को बता रही थी कि विभव ने मुझे बेरहमी से पीटा है।" उन्होंने कहा कि वीडियो का वह लंबा हिस्सा संपादित किया गया है। जब मैं सुरक्षा को बता-बताकर तंग आ गई तो केवल 50 सेकंड का वीडियो जारी किया गया।
पुलिस हिरासत की मांग करने वाली याचिका के अनुसार, सीएम आवास के एक जूनियर इंजीनियर ने यह स्वीकार करने के बाद कि उस स्थान तक उसकी पहुंच नहीं थी, जहां डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे लगे थे, भोजन कक्ष का एक वीडियो प्रदान किया, लेकिन बाद में यह पाया गया कथित घटना के समय खाली था।
पुलिस हिरासत में बिभव कुमार
स्वाति मालीवाल के मामले की सुनवाई कर रही तीस हजारी कोर्ट ने कथित हमले के मामले में बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सहयोगी की 7 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और बिभव के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और शनिवार देर रात फैसला सुनाया।
पुलिस ने शनिवार को बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को "निष्प्रभावी" पाया। बाद में कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने अपने वकील के माध्यम से हमले के मामले में पूछताछ के लिए बिभव कुमार की सात दिन की हिरासत मांगी थी। कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को धारा 354 (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (शब्द, इशारा, या महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। एक महिला), और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत आरोपी बनाया है।
दरअसल, आरोप है कि केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई की सुबह सीएम आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की।
मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने उन्हें सात से आठ बार थप्पड़ मारा, 'सीने, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर लात मारी' और जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना 13 मई को हुई जब वह केजरीवाल से उनके आधिकारिक आवास पर मिलने गई थीं।