नई दिल्ली, 30 मईः एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिंदबरम ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। बुधवार को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में याचिका दायर की। चिदंबरम की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पांच जून तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पटियाला कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक इस मामले में पी चिदंबरम की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उन्हें 5 जून को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होना पड़ेगा।
एयरसेल मैक्सिस केस में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता से घबराए पी. चिदंबरम ने पटियाला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं। सीबीआई ने फरवरी में पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई और ईडी ने कार्ति की कंपनी के खिलाफ 2011 और 2012 में मामले दर्ज कराए थे। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए फर्म एमएस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) मंजूरी दिलाने के संबंध में है।
अक्टूबर 2011 में सीबीआई ने मारन बंधुओं (दयानिधि और कलानिधि मारन), मैक्सिस के मालिक टी. कृष्णन एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और दयानिधि मारन के आवास पर छापेमारी की। फरवरी 2017 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मारन और अन्य को आरोपों से मुक्त कर दिया।
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