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आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- पहली बार दर्ज नहीं हुआ है सीबीआई का मामला

By मनाली रस्तोगी | Updated: August 19, 2022 11:11 IST

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास सीबीआई के अलावा इडी और आईटी भी है, उनका भी स्वागत करते हैं।

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ठळक मुद्देसौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पास सीबीआई के अलावा ईडी और आईटी भी है, उनका भी स्वागत करते हैं।भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई के छापे पहले भी हुए हैं मगर सवाल ये है कि इनको मिला क्या?

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसर सहित दिल्ली और एनसीआर में 21 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। ऐसे में आप नेता सौरभ भारद्वाज मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए नजर आए। 

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास सीबीआई के अलावा ईडी और आईटी भी है, उनका भी स्वागत करते हैं। पहली बार सीबीआई का मामला दर्ज नहीं हुआ है। आप नेताओं पर छापेमारी का यह पहला मामला नहीं है। सीबीआई के छापे पहले भी हुए हैं मगर सवाल ये है कि इनको मिला क्या? अगर किसी भी मामले में कुछ मिला हो तो बताएं।"

बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। छापेमारी के दौरान सीबीआई के दल 21 स्थानों पर पहुंचे, जिसमें सिसोदिया और एजीएमयूटी काडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व आबकारी आयुक्त कृष्ण सहित चार लोक सेवकों के परिसर शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी।

दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा, निविदा के बाद "शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ" पहुंचाने के लिए "जानबूझकर और सकल प्रक्रियात्मक चूक" की गई।  

(भाषा इनपुट के साथ)

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