नोएडा (उत्तर प्रदेश), 12 फरवरी गौतमबुद्धनगर जिला अदालत ने 2018 में नाबालिग के साथ बलात्कार और मारपीट के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि इसके तहत शुक्रवार को एडीजे पॉक्सो-2 विनीत चौधरी की अदालत ने एक किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी बनवारी लाल को 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि थाना फेस-3 क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी के साथ वर्ष 2018 में बनवारी लाल ने मारपीट और बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में एडीजे पॉक्सो-2 विनीत चौधरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं और आरोपी को दोषी मानते हुए उसे शुक्रवार को सजा सुनायी।
जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए गए ‘मिशन शक्ति’ के तहत अदालत में ऐसे अपराधों के खिलाफ बेहद गंभीरता से पैरवी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के कारण अब तक 28 अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है।
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