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PMJJBY scheme: कोरोना से मृत्यु होने पर 'प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' से 2 लाख रुपये लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

By उस्मान | Published: May 26, 2021 12:21 PM

इस योजना का तहत किसी भी वजह से मौत होने पर दो लाख का बीमा मिलने का प्रावधान है

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ठळक मुद्देइस योजना का तहत किसी भी वजह से मौत होने पर दो लाख का बीमा मिलने का प्रावधान हैसाल 2015 में शुरू हुई थी योजना कोरोना से मौत होने पर भी मिलता है कवर

भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से रोजाना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। देश में अब तक 2,71,57,795 लोग संक्रमित हो गए हैं और 3,11,388 लोगों की मौत हो चुकी है। 

अगर आपके परिवार में किसी की मौत हुई है तो आप केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) के जरिये दो लाख रुपये की बीमा राशि ले सकते हैं। 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। यह एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोरोना से किसी भी वजह से किसी की मौत हुई है, तो आप आप 2 लाख रुपये की बीमा राशि के आवेदन कर सकते हैं। 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ किसे मिलेगा

इस योजना का लाभ मृतक के परिवार को मिलेगा और मृतक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह पॉलिसी खरीदी हो। इस योजना को सिर्फ बैंक द्वारा लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो आप इसे ले सकते हैं और इसके लिए सालाना 330 रुपये आपके अकाउंट से कटते हैं। 

यह योजना 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और जिनके पास बचत बैंक खाता है। इस योजना के लिए जून से मई तक का समय कवर होता है और इस अवधि के लिए प्रति सदस्य 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर उपलब्ध है। 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा

अगर आपके घर में कोरोना या किसी भी वजह से किसी की मौत हुई है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए बीमित व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारियों को संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करना होगा जहां बीमित व्यक्ति का बैंक खाता था। इसके लिए आपको उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता है और दावा राशि नामांकित व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

कौन नहीं ले सकता प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ

- अगर आपकी उम्र 55 साल से अधिक हो गई है। - अगर बैंक खाता बंद हो गया या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि नहीं थी।- एक व्यक्ति एक बैंक खाते के साथ एक बीमा कंपनी के साथ पीएमजेजेबीवाई में शामिल हो सकता है।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर

इस योजना की बारे में और ज्यादा जानकारे लेने के लिए आप सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट jansuraksha.gov.in पर जा सकते हैं और नेशनल टोल फ्री नम्बर 1800-180-1111 / 1800-110-001 पर कॉल कर सकते हैं। 

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