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Video: चोरी के आरोप में एक शख्स का पहले मुंडवाया गया सिर फिर नाली साफ करने को किया गया मजबूर

By आजाद खान | Updated: August 20, 2022 11:16 IST

मामले में पुलिस ने बताया की वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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ठळक मुद्देदिल्ली के वजीराबाद में एक शख्स के साथ पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित पर आरोप है कि उसने इलाके में पानी के मोटर पम्प को चुराया है। इस आरोप में उसके सर मुंडवाए गए है और उससे नाली भी साफ करवाई गई है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के वजीराबाद इलाके में चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई की गई और उसका सर मुंडवा दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसमें इलाके के लोगों द्वारा शख्स की पिटाई और फिर उसे सजा भी देते हुए देखा गया है। 

पुलिस ने इस मामले में वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इस पर आगे की कार्रवाई करने जा रही है। 

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के वजीराबाद इलाके के दो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है। एक वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक शख्स जिसका हाथ बंधा हुआ है, उसे पोल में बांधा गया है। फिर उसके कुछ देर बाद एक और शख्स उसके पास आता है और उसे पिटने लगता है। वह उसकी जमकर पिटाई करता है जिस कार पीड़ित जमीन पर गिर जाता है। 

वहीं सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ित से इलाके के लोग नाली साफ करवा रहे है। वीडियो में यह कहते हुए सुना गया है कि आज ये शख्स गली नंबर नौ की सभी नालियों के ये चोर साफ करेंगे। 

चोरी के आरोप में इस शख्स के साथ स्थानीयों ने जो कुछ भी किया है, उसकी सोशल मीडिया पर यूजर आलोचना भी कर रहे है। 

पुलिस ने लिया एक्शन

मामले में बोलते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़ित जिसका नाम शकील है, उस पर इलाके में मोटर पम्प की चोरियों का आरोप है। इस आरोप में स्थानियों ने उसके हाथ बांध कर उसे एक पोल में कैद कर दिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और फिर बाद में उससे नाली भी साफ करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि इस पूरे घटना की फिल्म भी बनाई गई है। 

इस पर बोलते हुए डीसीपी (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उन पर भारतीय दंड की धारा 323 (स्वैच्छिक चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 355 (अपमानजनक बल का प्रयोग करना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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