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पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार, दो साल कैद की सजा, जेलर को जान से मारने की धमकी, उच्च न्यायालय का फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 21, 2022 15:56 IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया।

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ठळक मुद्देजेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।तलाशी लेने का आदेश देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। 

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले के मुताबिक वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्टल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। 

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